खोंगापानी मे एसईसीएल की लीज भूमि पर बने अवैध मकानों को तत्काल लीज भूमि से हटाने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल-सुनवाई जल्द - The Tahkikat News

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सोमवार, 7 सितंबर 2020

खोंगापानी मे एसईसीएल की लीज भूमि पर बने अवैध मकानों को तत्काल लीज भूमि से हटाने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल-सुनवाई जल्द




तहकीकात न्यूज  @  सुरजीत सिंह रैना . मनेन्द्रगढ

खोंगापानी मे एसईसीएल की लीज भूमि पर अवैध तरीके से करीब 1000 से ज्यादा अवैध मकान एसईसीएल के अधिकारियों, राजस्व विभाग मनेन्द्रगढ़ की मिली भगत करके बनाया गया है। याचिका में नगर पंचायत अध्यक्ष, राजस्व विभाग मनेन्द्रगढ़ के एसडीएम तहसीलदार, अतिरिक तहसीलदार सह अपर कलेक्टर प्रशांत कुशवाहा साथ मे  एसईसीएल हसदेव एरिया झगराखण्ड सम्पदा अधिकारी और अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक बिलासपुर एसईसीएल को पार्टी बनाया गया है। 


याचिकाकर्ता अब्दुल सलाम कादरी ने बताया कि हमारे बाप दादा के द्वारा सन 1968 में बनाये गए मेरे स्वंय के मकान का रिपेयरिंग करने से यह कहकर रोक दिया गया था कि आप मकान का पिल्लर रोड में बना रहे हो, वही पर निजी खर्चे से याचिका कर्ता द्वारा इंजीनियर की रिपोर्ट और नक्सा सम्मिलित करते हुए फोटोग्राफ सम्मिलित किया है जिसे प्रथम दृष्टया कोर्ट ने सही पाया, साथ मे यह भी बताया कि  रोड पर मुस्ताक खान द्वारा 5 से 7 फिट चबूतरा सहित दुकान बनाया है जिसकी जांच अतिरिक्त तहसीलदार ने जानबूझकर नही की। वही पर अतिरिक्त तहसीलदार और अध्यक्ष नगरपंचायत खोंगापानी द्वारा गलत पंचनामा तैयार करवाया गया साथ मे पंचनामा में दस्तखत करने वालो को भी अलग से याचिका कर्ता द्वारा इनके खिलाफ पार्टी बनाया गया है। क्योकि ये सभी भी एसईसीएल की लीज भूमि पर अवैध कब्जे और एसईसीएल के सरकारी मकान पर कब्जा किये हुए है।  



याचिका कर्ता ने याचिका के बिंदु क्रमांक 2 में माननीय न्यायालय के समक्ष खोंगापानी में एसईसीएल की लीज भूमि पर अवैध कब्जा करने वालो मकानों की फ़ोटो और वीडियो ग्राफ एसईसीएल वेस्ट झगराखण्ड के हॉस्पिटल से लेकर मुरुम दफ़ाई वार्ड 8 और 9 के रास्ते पर अतिक्रमण करके बनाये गए दुकानों की वीडियो फुटेज भी कोर्ट में सम्मिलित करते हुए मांग किया है कि तत्काल मामले की सुनवाई करते हुए पहले मुख्य मार्ग खोंगापानी से पुराने बाजार वार्ड नं0 9 में जाने वाले मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। 


याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सम्मिलित सभी पार्टियों को नोटिस जारी की जाए ततपश्चात सुनवाई जारी हो।

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