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सोमवार, 21 सितंबर 2020

आज निबटा ले जरुरी काम.... बैंक भी रहेंगे बंद.....कल से जिले में 5 दिवसीय लॉकडाउन, आदेश तोडा तो होगी कार्यवाई



तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

बीती रात कोरिया जिला प्रशासन ने घण्टो मंथन के बाद कोरिया जिले में 5 दिवसीय लाकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इससे पूर्व सोमवार को कलेक्टर एस एन राठौर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। जहां जिले में लॉकडाउन की आवश्यकता पर विचार किया गया। इस बैठक में एस पी चंद्रमोहन सिंह, सीईओ जिला पंचायत, सीएमएचओ, एसडीएम बैकुंठपुर एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी की आयुक्त शामिल हुए। बैठक में जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु पांच दिवसीय लॉकडाउन पर सहमति दी गयी। जिसके फलस्वरूप कल बुद्धवार से दिनांक 27.09.2020 रात्रि 12 बजे तक जिले के नगरीय क्षेत्र नगरपालिका परिषद बैकुंठपुर, ग्राम पंचायत क्षेत्र रामपुर, तलवापारा, ओड़गी, भाड़ी, सहित जिले समस्त अन्य नगरीय निकायों, सभी विकासखण्ड मुख्यालय के साथ ग्राम पंचायत पटना, केल्हारी, पंडोपारा, पोड़ी बचरा, नागपुर, रामगढ़, कोटाडोल तथा कटकोना अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को सम्पूर्ण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।


आवश्यक सेवाओं में छूट एवं प्रतिबंध के लिए आदेश देखें

जिला प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि इस दौरान कोरिया जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपरिहार्य कारण होने पर रजिस्टर में संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरांत ही जिले में प्रवेश दी जाएगी। वही पर मेडिकल दुकान एवं पेट्रोल पंप को छूट देते हुए खोले जाने की अनुमति होगी। तो किराना दुकान, दूध दुकान, सब्जी एवं फल की स्थाई दुकान, पशु चारा की दुकान, अंडा, चिकन, मछली दुकान, सुबह 7 से  10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उपरोक्त दुकानों के अलावा अन्य दुकानों का खोलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एल.पी.जी गैस सिलेंडर की एजेंसी केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेने तथा ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे। सप्ताहिक बाजार, हाट आदि उक्त अवधि में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। उपरोक्त अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय शासकीय अर्ध्शासकीय की कार्यालयों में 50 फिसद कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। इस दौरान सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।


आपात मेडिकल स्थिति में 07836-232993 पर करें सम्पर्क

होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों को समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकता अनुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में 07836-232993 नंबर पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है। कोविड-19 के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्व अनुसार चलते रहेंगे इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व अनुसार अनिवार्य होगी कोविड-19 सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को परिवहन में संलग्न वाहन पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे।


मिडियाकर्मीयो को  भी वर्क होम के निर्देश

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अति आवश्यक की स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।


आदेशो के उलंघन पर 15 दिन वाहन होगा जब्त

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चलानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


ये कार्यालयो पर नही होगा असर

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल एवं अग्निशमन सेवाएं इत्यादि शामिल है।

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