तहकीकात
न्यूज @ वेब डेस्क . बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी कर मंगलवार 22 से 28 सितंबर तक हाई कोर्ट में नई याचिका की फाइलिंग पर रोक लगा दी है। इस दौरान जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में कहा है कि कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने नगरीय निकाय क्षेत्रों को पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 22 से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बोदरी नगर पंचायत की सीमा में है। लिहाजा बोदरी नगर पंचायत में भी लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जारी आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर कोरोना संक्रमण के भयावह स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन अवधि में हाई कोर्ट में नई याचिकाओं की फाइलिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट में कामकाज के लिए न्यूनतम कर्मचारियों की उपस्थिति रखने कहा गया है। इस दौरान ऐसे प्रकरणों की सुनवाई भी की जाएगी जो बहुत आवश्यक हो।
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