वेब डेस्क @ तहकीकात न्यूज
उत्तर 24 परगना जिले की त्वरित अदालत ने पति की हत्या के मामले में अनिंदिता पाल नामक महिला अधिवक्ता को दोषी करार देते हुए बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अनिंदिता को सुबूत छिपाने के मामले में अलग से एक साल की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई इस साल मार्च में पूरी हो गई थी। इस वारदात को 24 नवंबर, 2018 की रात को अंजाम दिया गया था।
हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं
रजत दे नामक व्यक्ति की मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। हत्याकांड का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश किए गए ठोस सुबूतों के आधार पर सजा सुनाई।
तीन साल का बच्चा होने के कारण रहम
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विभास चक्रवर्ती की तरफ से अनिंदिता को मौत की सजा देने की अपील की गई थी लेकिन अदालत ने आनंदिता को तीन साल का बच्चा होने के कारण रहम दिखाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें