चरचा की मदिरा पर 8 तक लगाई गई रोक - The Tahkikat News

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गुरुवार, 3 सितंबर 2020

चरचा की मदिरा पर 8 तक लगाई गई रोक



तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क .  बैकुन्ठपुर


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस एन राठौर द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु नगर पालिका परिषद् शिवपुर चरचा के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर पालिका परिषद् शिवपुर चरचा क्षेत्र में अवस्थित विदेशी मदिरा दुकान चरचा में दिनांक 02.09.2020 से 08.09.2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद किया गया है। केवल ऑनलाईन आर्डर पर मदिरा के होम डिलवरी की अनुमति होगी।

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