तहकीकात
न्यूज @ सुरजीत सिंह रैना . मनेन्द्रगढ
चोलामण्डलम फायनेंस कम्पनी मनेंद्रगढ़ से ट्रैक्टर फायनेंस के बाद समय पर किश्त नहीं देने पर ट्रेक्टर जप्ती करने के बाद भी फायनेंस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा वसूली की शिकायत पर थाना कोटाडोल द्वारा जांच कर आरोपीयो के खिलाफ 420, 34 IPC के तहत मामला दर्ज कर टैक्टर को जप्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार
थाना कोटाडोल के अप क्र 62/20 धारा 420,34 IPC के प्रार्थी मोहनलाल सिंह निवासी कमर्जी ने 2016 में ट्रैक्टर क्र CG16 CF 7096 कीमत 6,50,000 का चोलामंडलम कंपनी मनेन्द्रगढ़ से फाइनेंस कराया था जिसकी 3 किश्त टूटने पर आरोपी भागवत श्रीधर एवम विक्रम यादव निवासी मनेन्द्रगढ़ प्रार्थी के ट्रैक्टर को खींच कर अक्टूबर माह 2017 में ले गए और प्रार्थी को डरा धमकाकर भगा दिये, उसके बाद भी उसके यूनियन बैंक के खाता से 2019 तक आरोपियों द्वारा किश्त कुल रकम 4,44,315 रुपये ले लिये जाने की शिकायत पर जांच पर आरोपीईयों के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । पुलिस अधीक्षक कोरिया श्री चंद्र मोहन सिंह Add SP श्री DR पंकज शुक्ला SDOP श्री करन उइके मनेन्द्रगढ़ के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक श्री तेजनाथ सिंह प्रधान आरक्षक 03 मो तालिब शेख़, आर मदन राजवाड़े,जितेंद्र राजवाड़े,फलेश सिंग के द्वारा दिनांक 16/9/20 को ट्रैक्टर स्वराज कीमत करीब 5 लाख रुपये को जप्त कर थाना कोटाडोल लाया गया है। आरोपी भागवत श्रीधर एवम विक्रम यादव मनेन्द्रगढ़ से फरार है। जिसकी पतासाजी की जा रही है।
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