नाबालिग को फुसलाकर अनाचार का आरोपी पुलिस के गिरफ्त में - The Tahkikat News

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मंगलवार, 22 सितंबर 2020

नाबालिग को फुसलाकर अनाचार का आरोपी पुलिस के गिरफ्त में

 


तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क . बैकुन्ठपुर

नाबालिग लड़की को फुसलाकर ले जाने व अनाचार करने के मामले में कोरिया पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है।  प्राप्त जानकारी के अनुसार लडकी के पिता द्धारा जनकपुर थाने में बताया गया कि गत 14 सितम्बर को मेरी पत्नी सुबह घर से 9 बजे रोजगार गारंटी में काम करने गई थी। इस दौरान मेरी नाबालिग पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष 19 दिन घर में अकेली थी। रात करीब 9 बजे जब मेरी पत्नी काम करके घर में वापस लौटी तो देखी कि मेरी नाबालिग पुत्री घर में नहीं थी। मैं अपने बड़ी बेटी के घर घाघरा गया था। जब मैं वापस घर आया तब मेरी पत्नी मुझे घटना की पूरी बात बताई। इसके बाद आज तक आसपास पता तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला है। उसने आशंका व्यक्त की कि मेरी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है ।

पिता की रिपोर्ट पर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक कोरिया चन्द्रमोहन सिंह के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ पंकज शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनेन्द्रगढ़ कर्ण कुमार ऊके के मार्गदर्शन में नाबालिग बालिका को 21 सितम्बर को ग्राम शंकरगढ़ थाना मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया से बरामद किया गया है। 



नाबालिग बालिका ने पूछताक्ष मे दिये गये बयान पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 366,376 ( 2 ) ( ढ ) 4, 6 पाक्सो एक्ट लगाया है। एवं आरोपी नान्हू पिता मोतीलाल बैगा उम्र 19 वर्ष ग्राम शंकरगढ़ माझापारा थाना मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया को 22 सित्म्बर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

सम्पूर्ण कार्यवाही में इंचार्ज थाना प्रभारी अजय बघेल, चित्रबहोर यादव, रविन्द्र कुरे, बालकृष्ण राजवाड़े, सुनील तिर्की, बालसाय पोर्ते, रघुनंदन सिंह, गुलाल राजवाड़े, विनोद टोप्पो, ओम प्रकाश राजवाड़े, अजय एक्का, विजय राजवाड़े की सराहनीय भूमिका रही।

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