तहकीकात न्यूज @ मनीष सिंह . सुकमा
जिले में अवैध रेत के मामलों में तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। अवैध रेत खनन और भंडारण के विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। शुक्रवार को खनिज विभाग द्वारा कोन्टा के ग्राम फंडीगुड़ा में दबिश देकर श्री टी विजेन्द्र सिंह द्वारा किये गये अवैध रेत भंडारण पर जब्ती और जुर्माने की कार्यवाही किया गया। यहाँ पर शबरी नदी से खोदकर लगभग 1500 घन मीटर अवैध रूप से भंडारित रेत जब्त की है।
खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम फंडीगुड़ा के खसरा नंबर 217 रकबा 0.765 हे. पर टी विजेन्द्र सिंह को 3 वर्ष के अवधि दिनांक 06 /03 /2019 से 05/03 / 2022 तक अस्थाई भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत है। लेकिन उनके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खसरा नंबर 263, 265, 267 एवं 268 के लगभग 1.2 हे. क्षेत्र पर खनिज रेत का अवैध रूप से भण्डारण किया गया था जिसे जब्ती की कार्यवाही की गई। उक्त अवैध भण्डारण के लिए टी विजेन्द्र पर छ. ग. खनिज ( खनन , परिवहन तथा भण्डारण ) नियम 2009 और एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत कार्यवाही कर उन पर 2 लाख 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। प्रशासन की इन कार्रवाई से अवैध रेत खनन और अवैध व्यापार करने वालों में हड़कंप मच गया है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवैध परिवहन के 12 प्रकरणों में अब तक 92 हजार रुपये का अर्थदण्ड वसूली गई है। वहीं अवैध भंडारण की इसके पहले दो प्रकरणों में 1 लाख 65 हजार राशि का अर्थदंड लगाया गया था।
कलेक्टर चन्दन कुमार ने जिले में रेत के अवैध कारोबार के मामले में अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। अवैध रेत के भंडारण, अनुमति और उत्खनन, परिवहन के साथ-साथ रॉयल्टी पर्ची आदि सभी दस्तावेजों के परीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि ऐसी कार्रवाईयां आगे भी जारी रहेंगी। अवैध रेत खनन व धंधा करने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे अवैध धंधे करते पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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